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"ये कूल नहीं, ये भूल है: नाबालिग ने चलाया वाहन तो सीधे माता-पिता पर होगी कानूनी कार्रवाई"

जिला पुलिस ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के खिलाफ एक सख्त अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने पर अब सीधे माता-पिता (अभिभावक) या वाहन मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा जारी "ये कूल नहीं, ये भूल है" अभियान के तहत नियमों को ताक पर रखकर दोपहिया या चौपहिया वाहन दौड़ाने वाले नाबालिगों और उनके परिजनों को कड़ी चेतावनी दी गई है।

रिपोर्टर: अमित श्रीवास्तव

लोकेशन: मनेन्द्रगढ़

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"ये कूल नहीं, ये भूल है: नाबालिग ने चलाया वाहन तो सीधे माता-पिता पर होगी कानूनी कार्रवाई"

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

​नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग पर पुलिस की सख्त चेतावनी: मुख्य बिंदु

  • ​अभिभावकों पर होगी कानूनी कार्रवाई: यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है, तो न केवल वाहन जब्त किया जाएगा बल्कि उसके माता-पिता या वाहन के वास्तविक मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

  • ​धारा 199A के तहत होगी कार्रवाई: पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है।

  • ​जान का खतरा: पुलिस प्रशासन का कहना है कि कम उम्र में बिना लाइसेंस और अनुभव के गाड़ी चलाना न सिर्फ खुद नाबालिग की जान को खतरे में डालता है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित होता है।

  • ​स्टंट और लापरवाही पर रोक: सोशल मीडिया पर 'कूल' दिखने के चक्कर में स्टंट करने, तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने और लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले युवाओं पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

​पुलिस की अपील: सुरक्षित समाज की शुरुआत, नियमों के पालन से

​"माता-पिता अपने बच्चों को समय से पहले वाहन की चाबी सौंपकर उनकी जान जोखिम में न डालें। नाबालिगों को गाड़ी देने की भूल भारी पड़ सकती है। नियमों का पालन करना ही सच्ची समझदारी है।"

— एमसीबी पुलिस प्रशासन


​पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और एक सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

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