गौवंश हत्या मामले में कोरिया पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 30 घंटे में 5 आरोपी गिरफ्तार

गौ मांस के अवशेष, टांगी और चाकू बरामद; चार बालिग आरोपियों के साथ एक नाबालिग भी पकड़ा गया

रिपोर्टर: सुरेंद्र मिनोचा

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गौवंश हत्या मामले में कोरिया पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 30 घंटे में 5 आरोपी गिरफ्तार

बैकुण्ठपुर, 29 सितंबर 2026। कोरिया जिले के चौकी पोड़ी बचरा, थाना बैकुण्ठपुर क्षेत्र में गौवंश हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के महज 30 घंटे के भीतर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चार बालिग तथा एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गौ मांस के अवशेष तथा घटना में प्रयुक्त टांगी और चाकू भी बरामद किए हैं।

खेत में मिले गौवंश के अवशेष, पुलिस ने शुरू की जांच

जानकारी के अनुसार, 26 सितंबर 2026 को ग्राम पोड़ी कंवरपारा के पीछे गड्ढे वाले खेत में गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना मिली थी। मामले में ग्राम पोड़ी बरपारा की सरपंच सुशीला, पति जय प्रकाश सिंह की रिपोर्ट पर चौकी पोड़ी बचरा, थाना बैकुण्ठपुर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरिया हरीश राठौर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मोहसिन खान के पर्यवेक्षण में जांच के लिए पुलिस टीम गठित की गई।

फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल ने संभाला मोर्चा

जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल बैकुण्ठपुर तथा चौकी पोड़ी बचरा पुलिस ने संयुक्त रूप से घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और तकनीकी जानकारी का विश्लेषण किया। स्थानीय लोगों से पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंची।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान संजय कुमार कुर्रे, धर्मेन्द्र कुर्रे, सुभाष कुर्रे, विक्की उर्फ अमन कुमार कुर्रे, सभी निवासी पोड़ी बैरडांड, तथा एक नाबालिग से घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया।

टांगी और चाकू समेत अन्य सामग्री जब्त

आरोपियों के कथन के आधार पर गवाहों की मौजूदगी में गौ मांस के अवशेष तथा घटना में प्रयुक्त टांगी और चाकू बरामद कर जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों को 28 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया।

विवेचना के दौरान प्रकरण में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की संबंधित धाराएं भी जोड़ी गईं। गिरफ्तार आरोपियों को 29 सितंबर 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

30 घंटे में आरोपियों तक पहुंची पुलिस

कोरिया पुलिस के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के लगभग 30 घंटे के भीतर पांच आरोपियों की गिरफ्तारी इस कार्रवाई की प्रमुख उपलब्धि रही। कार्रवाई के दौरान गौ मांस के अवशेष के साथ अपराध में प्रयुक्त टांगी और चाकू भी बरामद किए गए हैं। मामले में एक आरोपी नाबालिग है, जिसकी पहचान कानून के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक नहीं की गई है।

इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका

पूरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी लवांग सिंह, सउनि एल.सी. कश्यप, प्रधान आरक्षक सुनील कुमार साहू, चालक सूरज यादव, आरक्षक अजय कुमार सिंह, महिला सैनिक राजकुमारी सहित चौकी पोड़ी बचरा के अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इसी तरह साइबर सेल बैकुण्ठपुर के प्रभारी अमोल खलखो, आरक्षक सजल जायसवाल, अमरेश नंद ठाकुर, राजेश रगड़ा और अमल कुजूर ने भी तकनीकी जांच में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कोरिया पुलिस ने कहा है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ साइबर अपराध, महिला संबंधी अपराध, पशु क्रूरता तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ त्वरित एवं वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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