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टेंगनी पंचायत में 1.50 लाख रुपये की शासकीय राशि के गबन का मामला, सरपंच-सचिव समेत तीन के खिलाफ EOW ने पेश किया चालान

रिपोर्टर: सुरेंद्र मिनोचा

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Aug 14, 20264 min read115 views
टेंगनी पंचायत में 1.50 लाख रुपये की शासकीय राशि के गबन का मामला, सरपंच-सचिव समेत तीन के खिलाफ EOW ने पेश किया चालान

बैकुंठपुर/कोरिया। ग्राम पंचायत टेंगनी में मूलभूत मद की शासकीय राशि के कथित दुरुपयोग और निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी के मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच पूरी होने के बाद EOW ने ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच इन्द्रासो सिंह, पंचायत सचिव विजेन्द्र प्रसाद साहू और पंच कसीदन बीबी के पति मो. इसराइल खान के खिलाफ विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बैकुंठपुर में अभियोग-पत्र (चालान) पेश किया है। मामला ग्राम पंचायत के मूलभूत मद से 1.50 लाख रुपये की राशि निजी बैंक खाते में अंतरित किए जाने से जुड़ा है।

सामग्री आपूर्ति के नाम पर निजी खाते में पहुंची राशि

जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार ग्राम पंचायत टेंगनी में शेड निर्माण के लिए सामग्री आपूर्ति के नाम पर पंच कसीदन बीबी के पति मो. इसराइल खान के निजी बैंक खाते में 1.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया। आरोप है कि इस भुगतान के लिए निर्धारित क्रय प्रक्रिया और आवश्यक औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया।

जांच एजेंसी के अनुसार मो. इसराइल खान के नाम पर न तो कोई पंजीकृत फर्म अथवा सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी पाई गई और न ही उसके नाम पर GST पंजीयन होना पाया गया। इसके बावजूद उसे सामग्री आपूर्तिकर्ता के रूप में दर्शाते हुए शासकीय राशि का भुगतान किया गया।

एक ही निर्माण कार्य में मजदूर भी और सामग्री आपूर्तिकर्ता भी

मामले की जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। मो. इसराइल खान इसी शेड निर्माण कार्य में अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य कर चुका था, जिसके लिए उसे मस्टर रोल के माध्यम से मजदूरी का भुगतान भी किया गया था। इसके साथ ही उसी निर्माण कार्य में उसे सामग्री आपूर्तिकर्ता बताकर 1.50 लाख रुपये का भुगतान किए जाने की बात जांच में सामने आई।

जांच एजेंसी ने इस स्थिति को निर्धारित वित्तीय एवं पंचायत प्रक्रिया के विपरीत माना है। एक ही व्यक्ति को एक ही निर्माण कार्य में श्रमिक तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता के रूप में दर्शाए जाने को लेकर भी गंभीर सवाल उठे।

उपसरपंच की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

इस पूरे मामले की शिकायत ग्राम पंचायत टेंगनी के उपसरपंच खेलसिंह द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर में की गई थी। शिकायत में तत्कालीन सरपंच इन्द्रासो सिंह, मो. इसराइल खान सहित अन्य लोगों के खिलाफ शासकीय राशि के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।

शिकायत में बताया गया था कि ग्राम पंचायत को प्राप्त मूलभूत मद की राशि में से 1.50 लाख रुपये का चेक जारी कर मो. इसराइल खान के निजी बैंक खाते में राशि अंतरित की गई। शिकायत के आधार पर मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), अंबिकापुर द्वारा की जा रही थी।

इसी दौरान शिकायतकर्ता खेलसिंह सहित दो अन्य व्यक्तियों ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बैकुंठपुर के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय के निर्देश के बाद मामले में विधिसम्मत जांच एवं कार्रवाई आगे बढ़ी।

सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से हुआ भुगतान

जांच में आरोप है कि उक्त 1.50 लाख रुपये के भुगतान को तत्कालीन सरपंच इन्द्रासो सिंह ने स्वीकृति दी तथा पंचायत सचिव विजेन्द्र प्रसाद साहू के साथ संयुक्त रूप से चेक पर हस्ताक्षर किए। जांच एजेंसी के अनुसार दोनों लोकसेवकों ने अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पंचायत की मूलभूत मद की राशि मो. इसराइल खान के निजी बैंक खाते में अंतरित कराई।

मामले में आरोप यह भी है कि शासकीय राशि के भुगतान के लिए आवश्यक खरीद प्रक्रिया, सामग्री आपूर्ति से संबंधित दस्तावेज और निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया।

आपसी मिलीभगत और शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप

विवेचना के दौरान जांच एजेंसी ने आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र तथा आपसी मिलीभगत से निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर शासकीय राशि का कथित दुरुपयोग किए जाने के तथ्य सामने आने का उल्लेख किया है। जांच पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध विशेष न्यायालय, बैकुंठपुर में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 12 एवं 13(1)(क), सहपठित धारा 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 एवं 120-बी के तहत कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई है।

न्यायालय में आगे होगी मामले की सुनवाई

EOW द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद अब मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल प्रकरण में तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग-पत्र पेश किया जा चुका है और मामले की आगामी न्यायिक कार्रवाई जारी है।

अभियोग-पत्र में नामित आरोपी

विजेन्द्र प्रसाद साहू — पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत टेंगनी

इन्द्रासो सिंह — सरपंच, ग्राम पंचायत टेंगनी

मो. इसराइल खान — निवासी वार्ड क्रमांक 07, जूनापारा, ग्राम पंचायत टेंगनी, जिला कोरिया

नोट: उपरोक्त आरोप जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अभियोग-पत्र में लगाए गए हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि अथवा दोषसिद्धि न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी।

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